जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) (पंचायत) आलोक रंजन ने बताया कि जोधपुर जिले में उपखण्ड स्तर पर समस्त 23 पंचायत समितियों में 24 सितंबर को सरपंच एवं वार्ड पंच पद के आरक्षण/लॉटरी कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।
उदित भास्कर. जोधपुर
पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 में सरपंच एवं वार्ड पंच के लिए आरक्षण/लॉटरी की प्रक्रिया का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) (पंचायत) आलोक रंजन ने बताया कि जोधपुर जिले में उपखण्ड स्तर पर समस्त 23 पंचायत समितियों में 24 सितंबर को सरपंच एवं वार्ड पंच पद के आरक्षण/लॉटरी कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।
उन्होंने बताया कि पंचायत समिति मण्डोर की आरक्षण/लॉटरी की प्रक्रिया 24 सितंबर को प्रातः 11 बजे सभागार पंचायत समिति कार्यालय मण्डोर में आयोजित होगी। जिसमें आरक्षण प्रक्रिया करने वाले प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जोधपुर उत्तर होंगे। इसी प्रकार पंचायत समिति केरू के लिए प्रातः 10.30 बजे सभागार पंचायत समिति लूणी पाल रोड में लॉटरी आयोजित होंगी जिसमें प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जोधपुर दक्षिण होंगे।
इसी प्रकार पंचायत समिति लूणी के लिए प्रातः 10.30 बजे तथा पंचायत समिति धवा के लिए दोपहर 1 बजे कार्यालय उपखण्ड अधिकारी लूणी में प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी की उपस्थिति में, पंचायत समिति झंवर के लिए दोपहर 2 बजे सभागार पंचायत समिति लूणी में प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जोधपुर दक्षिण की उपस्थिति में, पंचायत समिति ओसिंया के लिए प्रातः 9 बजे, पंचायत समिति सामराउ के लिए दोपहर 12 बजे तथा पंचायत समिति तिंवरी के लिए दोपहर 2 बजे सभागार पंचायत समिति ओसिंया में प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट ओसिंया की उपस्थिति में, पंचायत समिति बावड़ी के लिए प्रातः 9 बजे, पंचायत समिति हतुण्डी के लिए दोपहर 12 बजे तथा पंचायत समिति उम्मेदनगर के लिए दोपहर 3 बजे सभागार पंचायत समिति बावडी में प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट बावड़ी की उपस्थिति में, पंचायत समिति बिलाड़ा के लिए प्रातः 10.30 बजे तथा पंचायत समिति कापरड़ा के लिए दोपरह 1 बजे सभागार पंचायत समिति बिलाड़ा में प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट बिलाड़ा की उपस्थिति में आरक्षण/लॉटरी पक्रिया आयोजित होगी।
उन्होंने बताया कि पंचायत समिति पीपाड़ शहर की आरक्षण/लॉटरी की प्रक्रिया 24 सितंबर को प्रातः 10 बजे सभागार पंचायत समिति पीपाड़ शहर में आयोजित होगी। जिसमें आरक्षण प्रक्रिया करने वाले प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट पीपाड़ शहर होंगे। पंचायत समिति सालवा खुर्द की आरक्षण/लॉटरी की प्रक्रिया दोपहर 01 बजे सभागार पंचायत समिति पीपाड़ शहर में आयोजित होगी। जिसमें आरक्षण प्रक्रिया करने वाले प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट पीपाड़ शहर होंगे। पंचायत समिति भोपालगढ़ की आरक्षण/लॉटरी की प्रक्रिया प्रातः 10 बजे उपखण्ड अधिकारी कार्यालय परिसर, भोपालगढ़ में आयोजित होगी। जिसमें आरक्षण प्रक्रिया करने वाले प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट भोपालगढ़ होंगे।
इसी प्रकार पंचायत समिति आसोप की आरक्षण/लॉटरी की प्रक्रिया दोपहर 02 बजे उपखण्ड अधिकारी कार्यालय परिसर, भोपालगढ़ में आयोजित होगी। जिसमें आरक्षण प्रक्रिया करने वाले प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट भोपालगढ़ होंगे। पंचायत समिति शेरगढ़ की आरक्षण/लॉटरी की प्रक्रिया प्रातः 09 बजे सभागार पंचायत समिति शेरगढ़ में आयोजित होगी। जिसमें आरक्षण प्रक्रिया करने वाले प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट शेरगढ़ होंगे। पंचायत समिति चाबा की आरक्षण/लॉटरी की प्रक्रिया दोपहर 12 बजे सभागार पंचायत समिति शेरगढ़ में आयोजित होगी। जिसमें आरक्षण प्रक्रिया करने वाले प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट शेरगढ़ होंगे।
इसी प्रकार पंचायत समिति सेखाला की आरक्षण/लॉटरी की प्रक्रिया दोपहर 03 बजे सभागार पंचायत समिति शेरगढ़ में आयोजित होगी। जिसमें आरक्षण प्रक्रिया करने वाले प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट शेरगढ़ होंगे। पंचायत समिति बालेसर की आरक्षण/लॉटरी की प्रक्रिया प्रातः 10 बजे उपखण्ड कार्यालय बालेसर में आयोजित होगी। जिसमें आरक्षण प्रक्रिया करने वाले प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट बालेसर होंगे। पंचायत समिति आगोलाई की आरक्षण/लॉटरी की प्रक्रिया दोपहर 01 बजे उपखण्ड कार्यालय बालेसर में आयोजित होगी। जिसमें आरक्षण प्रक्रिया करने वाले प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट बालेसर होंगे। पंचायत समिति चामू की आरक्षण/लॉटरी की प्रक्रिया दोपहर 03 बजे उपखण्ड कार्यालय बालेसर में आयोजित होगी। जिसमें आरक्षण प्रक्रिया करने वाले प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट बालेसर होंगे।
जोधपुर आयुक्तालय के संपूर्ण क्षेत्राधिकार में विजय जुलूस पर प्रतिबंध 27 सितंबर तक बढ़ाया
जोधपुर,। नगर निगम जोधपुर के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पदों के निर्वाचन कार्यक्रम में परिवर्तन के बाद पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात जोधपुर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत जारी निषेधाज्ञा की अवधि बढ़ा दी है।
पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट जोधपुर शहीन सी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के तहत पूर्व में 13 सितंबर से 23 सितंबर 2026 तक विजय जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगाया गया था। अब नगर निगम के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पदों के निर्वाचन कार्यक्रम में बदलाव होने के कारण यह प्रतिबंध 25 सितंबर से 26 सितंबर 2026 तक के लिए भी प्रभावी रहेगा।
आदेश के अनुसार, जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र में किसी भी निर्वाचित सदस्य, अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष द्वारा विजय जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी। कानून-व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने के उद्देश्य से यह निषेधाज्ञा 27 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी।







