राजस्थान कैडर के IPS पंकज चौधरी की RTI अपील पर CIC ने जारी किया सुनवाई नोटिस, राजस्थान सूचना आयोग में कार्मिक विभाग के मामले की सुनवाई भी प्रस्तावित
दिलीप कुमार पुरोहित. नई दिल्ली
सूचना के अधिकार (RTI) के तहत मांगी गई जानकारी समय पर उपलब्ध नहीं होने के मामले में राजस्थान कैडर के आईपीएस अधिकारी पंकज चौधरी ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) को पक्षकार बनाया है। इस प्रकरण में केंद्रीय सूचना आयोग (CIC), नई दिल्ली में 17 नवंबर 2026 को सुनवाई निर्धारित की गई है। आयोग की ओर से जारी नोटिस के अनुसार, मामले की सुनवाई सुबह 10:45 बजे सूचना आयुक्त जया वर्मा सिन्हा के समक्ष होगी।
केंद्रीय सूचना आयोग की ओर से 21 अक्टूबर 2026 को जारी Notice of Hearing for Appeal/Complaint में इस प्रकरण से संबंधित आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। नोटिस में अपीलकर्ता के रूप में पंकज चौधरी का नाम दर्ज है, जबकि प्रतिवादी के रूप में संघ लोक सेवा आयोग के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (CPIO) को शामिल किया गया है। आयोग की फाइल संख्या CIC/UPSCM/A/2025/134053 है।
7 अप्रैल 2025 को दायर किया गया था RTI आवेदन
नोटिस में दर्ज विवरण के अनुसार, संबंधित सूचना का अधिकार आवेदन 7 अप्रैल 2025 को दायर किया गया था। दस्तावेज में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के जवाब, प्रथम अपील और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के आदेश की तारीख वाले कॉलम में ‘NA’ अंकित है। इसी प्रकरण में अब केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष सुनवाई होनी है।
आयोग ने संबंधित पक्षों को सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखने का अवसर दिया है। नोटिस में कहा गया है कि पक्षकार स्वयं उपस्थित होकर अथवा विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष रख सकते हैं। अधिकृत प्रतिनिधि के उपस्थित होने की स्थिति में प्राधिकार पत्र सुनवाई से पहले आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करना आवश्यक होगा।
अनुपस्थिति में भी हो सकता है निर्णय
केंद्रीय सूचना आयोग ने नोटिस में स्पष्ट किया है कि संबंधित पक्ष निर्धारित तिथि और समय पर उपस्थित नहीं होते हैं, तो मामले की सुनवाई उनकी अनुपस्थिति में की जा सकती है और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में सुनवाई स्थगित करने की मांग स्वीकार नहीं किए जाने की बात भी नोटिस में कही गई है।
आयोग ने पक्षकारों को निर्देश दिया है कि यदि वे कोई लिखित अभ्यावेदन या दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो उसे सुनवाई की तारीख से कम से कम सात दिन पहले आयोग को भेजें। इसकी एक प्रति दूसरे पक्ष को भी उपलब्ध करानी होगी। ऑनलाइन दस्तावेज जमा करने के लिए आयोग ने अपनी वेबसाइट का लिंक https://dssc.cic.gov.in दिया है। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक अभिलेखों के साथ सुनवाई में उपस्थित रहने के निर्देश भी दिए गए हैं।
राजस्थान सूचना आयोग में भी कार्मिक विभाग से जुड़ा मामला
इस घटनाक्रम के साथ ही राजस्थान में सूचना के अधिकार से जुड़ा एक अन्य मामला भी चर्चा में है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, राजस्थान सूचना आयोग ने कार्मिक विभाग की कार्मिक सचिव अर्चना सिंह, आईएएस को भी एक मामले में नोटिस जारी किया हुआ है। इस मामले की सुनवाई भी जल्द होने की बात कही गई है।
इस प्रकार, केंद्रीय सूचना आयोग में UPSC से संबंधित प्रकरण और राजस्थान सूचना आयोग में कार्मिक विभाग से जुड़े मामले को सूचना के अधिकार के तहत जवाबदेही के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।







