पंकज कुमार चौधरी बनाम गृह मंत्रालय मामले में डिप्टी सेक्रेटरी से ऊपर रैंक का अधिकारी व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में तलब

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राज्य सरकार की और से उत्तरदायी अधिकारी मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास,आईएएस, प्रमुख शासन गृह सचिव भास्कर सावंत, आईएएस व कार्मिक सचिव श्रीमति अर्चना सिंह, आईएएस है। कार्मिक सचिव की लगातार की जा रही एक तरफ़ा कार्रवाई व ग़लत आचरण को लेकर पंकज चौधरी,आईपीएस ने राज्य मानवाधिकार, आयोग राजस्थान को शिकायत भेजी हुई है।

दिलीप कुमार पुरोहित. जयपुर 

पंकज कुमार चौधरी बनाम गृह मंत्रालय प्रकरण में डिप्टी सेक्रेटरी से ऊपर रैंक के अधिकारी को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से तलब किया गया है। कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय जयपुर द्वारा आठ वर्ष पूर्व जारी किए गए सभी चार्जशीटो पर केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण,जयपुर बेंच ने लंबी सुनवाई के उपरांत स्थगन आदेश जारी कर महत्वपूर्ण निर्देश दिया है।

पंकज चौधरी,आईपीएस बनाम राज्य सरकार (राजस्थान) के मामले में प्रधान पीठ केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली, हाईकोर्ट,नई दिल्ली व सुप्रीम कोर्ट,नई दिल्ली ने पंकज चौधरी,आईपीएस के पक्ष में 5 वर्ष पूर्व आदेश पारित किया था। राज्य सरकार तीनों न्यायालयों के निर्णयों की लगातार अवहेलना व अवमानना करती आ रही है।उपरोक्त पांच विचाराधीन प्रकरणों में मुख्य सचिव, राजस्थान समेत कार्मिक विभाग, गृह विभाग शासन सचिवालय राजस्थान सरकार, सचिव संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली व सचिव केंद्रीय गृह सचिव, भारत सरकार नई दिल्ली के ख़िलाफ़ अवमानना कार्यवाही न्यायालय में चल रही है। इन प्रकरणों में राज्य सरकार को हाईकोर्ट, राजस्थान से भी कोई राहत नहीं मिला हुआ है। इस संदर्भ में 8 अक्टूबर को गृह विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी से ऊपर रैंक के अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय ने तलब किया है।

राज्य सरकार की और से उत्तरदायी अधिकारी मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास,आईएएस, प्रमुख शासन गृह सचिव भास्कर सावंत, आईएएस व कार्मिक सचिव श्रीमति अर्चना सिंह, आईएएस है। कार्मिक सचिव की लगातार की जा रही एक तरफ़ा कार्रवाई व ग़लत आचरण को लेकर पंकज चौधरी,आईपीएस ने राज्य मानवाधिकार, आयोग राजस्थान को शिकायत भेजी हुई है। राज्य सूचना आयोग ने भी कार्मिक विभाग सचिव अर्चना सिंह को नोटिस जारी किया हुआ। प्रमुख शासन सचिव,गृह भास्कर सावंत के ख़िलाफ़ भी दूषित व एक तरफ़ा कार्रवाई को लेकर न्यायालय में याचिका दाखिल की हुई है। इन तीनों अधिकारियों को कोर्ट ने 10/03/2026 को जारी आदेश में संवाद व मध्यस्थता करने का आदेश दिया, जिसकी अभी तक उपरोक्त तीनों अधिकारियों द्वारा पालना नहीं की गई।

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