वार्ड संख्या 50 के मतदान केन्द्र संख्या 338 क्षेत्र में 16 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित

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उदित भास्कर. जोधपुर 

जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर पालिका) एवं जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर आलोक रंजन ने वरिष्ठ उप शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश तथा राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक के अनुसरण में नगर निगम, जोधपुर के वार्ड संख्या 50 के मतदान केन्द्र संख्या 338, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय (सेक्टर 07 कुडी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड) (दायां भाग) के निर्वाचन क्षेत्र में परक्राम्य लिखित अधिनियम (NI Act), 1881 (1881 का अधिनियम 26) के तहत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है।

साथ ही, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 ‘बी’ के प्रावधान तथा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 28 के अन्तर्गत औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के नियोजकों को उनके ऐसे कार्मिकों, जो मतदान के हकदार हैं, को सवैतनिक अवकाश प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं।

यह अवकाश आदेश नगर निगम, जोधपुर के वार्ड संख्या 50 के मतदान केन्द्र संख्या 338, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय (सेक्टर 07 कुडी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड) (दायां भाग) के निर्वाचन क्षेत्र में 16 सितंबर (बुधवार) को मतदान दिवस पर लागू होगा।

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